सरकार ने टेक्स्टाइल सेक्टर को बड़ी राहत दी है। 45 टेक्स्टाइल प्रोडक्ट्स पर 20 फीसदी की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। कोट, पैंट, जैकेट और लेडीज गारमेंट पर 20 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। सिंथेटिक फिलामेंट यार्न से बने कपड़े पर 20 फीसदी या 38 रुपये प्रति मीटर ड्यूटी लगाई गई है। जूट या पेपर यार्न से बने कपड़े पर भी 20 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।
वहीं कारपेट की कमोबेश सभी वेरायटी पर 20 फीसदी की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। कारपेट के जिन आइटम पर पहले 10 फीसदी ड्यूटी थी उसे बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है। रस्सी, लैमिनेटेड फाइबर और धागे से बनने वाली शीट पर 20 फीसदी ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल सस्ते इंपोर्ट से होने वाले नुकसान से घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।
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