मार्केट रेगुलेटर सेबी अब ऑडिटर्स और ऑडिट फर्म्स के खिलाफ कानून सख्त करने जा रहा है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गठित कोटक कमिटी ने पिछले साल ही ये सिफारिश की थी कि सेबी के पास इनके खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में ऑडिट में लापरवाही से फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं और रेगुलेटर का इनपर कोई नियंत्रण नहीं है।
सेबी ने अब कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिट में गड़बड़ी होने पर संबंधित ऑडिटर या फर्म पर कार्रवाई का अधिकार देने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक अब ऑडिटर्स लिस्टेड कंपनियों की ऑडिट कमिटी या कंप्लायंस ऑफिसर के प्रति जवाबदेह होंगे। सेबी ने प्रस्ताव पर 30 दिन के भीतर सुझाव मांगे हैं।
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