कर्ज चुकाने में नाकाम रहने वाली कंपनियों को सेबी से बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिफॉल्ट या एनपीए की जानकारी एक्सचेंज को देने के लिए कंपनियों को 60 दिन तक की मोहल्लत मिल सकती है।
सूत्रों का कहना है कि सेबी की ओर से लोन डिफॉल्टर डिस्क्लोजर की शर्तें आसान की जा सकती हैं। कंपनियों को 60 दिन से ज्यादा के डिफॉल्ट पर एक्सचेंज को बताना होगा। इस डिफॉल्ट में बैंक, वित्तीय संस्थान और कर्ज की देनदारी शामिल होगी। नए प्रस्ताव को 28 मार्च को सेबी बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। अगर नए प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो 1 अप्रैल से यह फैसला लागू हो जाएगा।
गौरतलब है कि अभी तक डिफॉल्ट के 24 घंटे में एक्सचेंज को जानकारी देने का आदेश था। 4 अगस्त 2017 को सेबी ने यह आदेश जारी किया था। हालांकि भारी विरोध के चलते सेबी ने इस आदेश के अमल को टाल दिया था। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने सेबी के इस आदेश का विरोध किया था।
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