जीएसटी के नाम पर ठगी करने वाले दुकानदारों पर नकेल कसने जा रही है। कंपोजीशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड कारोबारी अब आपसे जीएसटी नहीं वसूल पाएंगे। जीएसटी के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है जिसके तहत कंपोजीशन के दायरे वाले कारोबारियों को बिल पर अब कंपोजीशन जीएसटी नंबर का जिक्र करना होगा।
बिल पर कंपोजीशन जीएसटी नंबर डालने से दुकानदार की पहचान हो पाएगी। ग्राहक पहचान सकेंगे कि कारोबारी कंपोजीशन स्कीम में हैं। इन्होंनें ग्राहकों से जीएसटी वसूला लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया है। बता दें कि कंपोजीशन स्कीम में गुड्स बिक्री पर सिर्फ 1 फीसदी जीएसटी है। कुल रजिस्टर्ड कारोबारियों में 20 लाख कंपोजीशन स्कीम में हैं।
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