Tuesday 27 June 2017

स्टार इंडिया की नज़र से जीएसटी- जीएसटी में ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ी राहत

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों और उनके वेंडर्स को बड़ी राहत दी है। इन कंपनियों को जीएसटी के तहत टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानि टीडीएस और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानि टीसीएस वसूलने से फिलहाल मुक्ति दे दी है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना माल बेचने वाली छोटी कंपनियों को भी रजिस्ट्रेशन से छूट दे दी गई है। वित्त मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनियों को और समय दिया गया है ताकि वो आसानी से ये प्रावधान लागू कर पाएं।



दरअसल जीएसटीएन ने ई-कॉमर्स में टीसीएस और टीडीएस काटने वालों का रजिस्ट्रेशन कल से लेना शुरू किया था। जाहिर है महज 4 दिन में सबका रजिस्ट्रेशन संभव नहीं था। जीएसटी के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने सप्लायर्स से 1 फीसदी टीसीएस वसूलना था। इसी तरह 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की सप्लाई पर 1 फीसदी टीडीएस काटने का प्रावधान है।


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